भिलाई (11 जून 2025) — थाना सुपेला क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक महिला से अंधविश्वास और तंत्र विद्या के नाम पर ₹36,66,000 की ठगी करने वाले फर्जी योग गुरु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया पल्लवी जायसवाल (पिता स्व. विनोद कुमार जायसवाल, उम्र 46 वर्ष), निवासी फ्लैट क्रमांक 120, द्वितीय तल, सीएचपीएल शिखर अपार्टमेंट, जुनवानी, भिलाई, ने वर्ष 2022 में कालीबाड़ी मंदिर, नेहरू नगर के पुजारी परिचय मिश्रा से अपनी जन्मकुंडली दिखाकर स्वास्थ्य एवं रोजगार संबंधी चर्चा की थी।
पुजारी मिश्रा ने कुंडली में दोष बताकर ग्रह शांति के लिए विशेष पूजा कराने की सलाह दी और स्वयं के “सिद्ध गुरु” कुलदीप जी महाराज से मिलने की बात कही।
जनवरी 2023 में पल्लवी की मुलाकात कुलदीप उर्फ कालू (उम्र 35 वर्ष), निवासी ग्राम रीटोली, थाना शिवजी, जिला रोहतक (हरियाणा) से कराई गई। आरोपी ने स्वयं को सिद्ध तांत्रिक व योगाचार्य बताते हुए पीड़िता को उसके जीवन पर संकट होने का भय दिखाया और पूजा-पाठ के नाम पर बड़ी धनराशि की मांग की।
डर और भ्रम फैलाकर आरोपी ने 18 जनवरी 2023 से 8 अप्रैल 2025 के बीच प्रार्थिया से ₹36.66 लाख की राशि अलग-अलग किस्तों में IDBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, और HDFC बैंक खातों के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा व कर्नाटक बैंक में जमा करवाई।
इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता के फ्लैट को अपने नाम रजिस्ट्री कराने के लिए दबाव डाला और तंत्र विद्या से जान से मारने की धमकी तक दी।
प्रार्थिया की शिकायत पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 673/2025, धारा 318(4), 308(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
जप्त संपत्ति:
एक ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स कार (सिल्वर रंग)
एक वीवो कंपनी का मोबाइल
एक टेक्नो केमन मोबाइल
एक्यूप्रेशर मशीन
तांत्रिक पूजा सामग्री, जड़ी-बूटियाँ, बैनर व पोस्टर
गिरफ्तारी में सराहनीय भूमिका निभाने वाली टीम:
थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव
उप निरीक्षक मनीष वाजपेयी
सहायक उप निरीक्षक पूरन साहू एवं संतोष मिश्रा
आरक्षक दुर्गेश राजपूत, सूर्य प्रताप सिंह एवं प्रदीप सिंह
इनकी तत्परता से आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो सकी।
पुलिस की अपील:
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, ग्रह दोष या तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी से सतर्क रहें और ऐसे मामलों की तुरंत पुलिस को सूचना दें।