संपत्तिकर विवाद: बीएसपी को हर माह 2% पेनाल्टी देनी होगी – रिसाली निगम का निर्णय

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रिसाली निगम ने बीएसपी को जारी किया 28.86 करोड़ का नोटिस, हर माह लगेगा 2% अधिभार
संपत्तिकर विवाद गहराया, रिक्त भूमि व व्यावसायिक परिसरों का कर नहीं चुका रहा है संयंत्र

रिसाली (भिलाई)। रिसाली नगर पालिक निगम ने भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) को 28 करोड़ 86 लाख 3 हजार 37 रुपए संपत्तिकर के रूप में जमा करने का नोटिस जारी किया है। निगम आयुक्त मोनिका वर्मा के अनुसार, यदि संयंत्र निर्धारित समयसीमा में राशि जमा नहीं करता है, तो उस पर हर माह 2 प्रतिशत की दर से अधिभार (पेनाल्टी) लगाया जाएगा।

दरअसल, बीएसपी अब तक केवल टाउनशिप क्षेत्र के आवासीय परिसरों का ही संपत्तिकर अदा कर रहा है, जबकि संयंत्र के पास स्थित रिक्त भूमि, उद्यान, धार्मिक स्थलों और व्यावसायिक परिसरों का कर लंबे समय से बकाया है। निगम द्वारा किए गए नवीन मूल्यांकन में यह तथ्य सामने आया है।

पुरानी गणना से हो रहा था नुकसान

रिसाली नगर निगम के गठन से पहले बीएसपी हर वर्ष भिलाई नगर निगम को 1.52 करोड़ रुपए संपत्तिकर के रूप में देता था। निगम विभाजन के बाद रिसाली को भुगतान किया जा रहा था, लेकिन वर्ष दर वर्ष निगम की आय में गिरावट आने लगी। इस पर रिसाली निगम ने संपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन कर नई गणना के आधार पर नोटिस जारी किया।

पांच गुना पेनाल्टी सहित बकाया

नई गणना के मुताबिक बीएसपी पर कुल संपत्तिकर 6 करोड़ 69 लाख 84 हजार 885 रुपए बनता है। वहीं, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम एवं संबंधित नियमों के अनुसार विवरणी में गड़बड़ी और जानबूझकर कर भुगतान में चूक के कारण 5 गुना पेनाल्टी के रूप में 23 करोड़ 50 लाख 6 हजार 545 रुपए जोड़े गए हैं। इस तरह कुल देनदारी 28.86 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।

हर माह 2 प्रतिशत अधिभार

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 (2) और संपत्तिकर निर्धारण नियम 2021 के नियम 14 के तहत, यदि बीएसपी समय पर कर राशि जमा नहीं करता है, तो अंतर की राशि पर हर माह 2 प्रतिशत का अधिभार लगाया जाएगा। यह अधिभार तब तक जुड़ता रहेगा जब तक बकाया राशि पूरी तरह अदा नहीं की जाती।

15 दिन में पक्ष रखने का अवसर

रिसाली निगम ने बीएसपी को 15 दिवस का समय दिया है, जिसमें वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा न करने की स्थिति में निगम एकतरफा कार्यवाही करते हुए वसूली की प्रक्रिया आरंभ करेगा।

– संवाददाता

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