दुर्ग: विकासखंड शिक्षा अधिकारी गोविंद साव निलंबित, पत्नी को अनुचित लाभ देने का आरोप

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पत्नी को लाभ पहुंचाने के आरोप में शिक्षा अधिकारी गोविंद साव निलंबित
सेवा नियमों का उल्लंघन, संभागायुक्त ने दिए तत्काल निलंबन के आदेश

दुर्ग। दुर्ग जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) श्री गोविंद साव को छत्तीसगढ़ शासन ने गंभीर अनियमितताओं के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर, दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें आरोप है कि श्री साव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया।

मिली जानकारी के अनुसार, श्रीमती कुमुदनी साव उच्च वर्ग की हिन्दी विषय की शिक्षिका हैं। किंतु श्री गोविंद साव द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों में उन्हें गणित विषय की शिक्षिका के रूप में दर्शाया गया, जिससे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता उत्पन्न हुई। इस मामले को सेवा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।

संभागायुक्त दुर्ग श्री सत्य नारायण राठौर ने इस प्रकरण में संज्ञान लेते हुए श्री गोविंद साव को 2 जून 2025 से तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन की अवधि में उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, दुर्ग में संलग्न किया जाएगा।

श्री साव पर शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही, पद का दुरुपयोग एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 का उल्लंघन करने जैसे गंभीर आरोप हैं। निलंबन की अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह मामला शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को कमजोर करने वाला है, जिस पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक थी।

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