डीएसपी की नीली बत्ती वाली कार पर पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेशन: हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव से मांगा जवाब
रायपुर। बलरामपुर जिले में पदस्थ डीएसपी तस्लीम आरिफ की नीली बत्ती लगी कार पर उनकी पत्नी के बर्थडे सेलिब्रेशन और स्टंट के वायरल वीडियो पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स को जनहित याचिका मानते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है, इसका विवरण शपथपत्र के साथ प्रस्तुत करें।
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।
क्या है पूरा मामला?
बलरामपुर जिले की 12वीं बटालियन में पदस्थ डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी फरहीन का जन्मदिन मनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में फरहीन अपनी सहेलियों के साथ डीएसपी की नीली बत्ती लगी एक्सयूवी 700 कार की बोनट पर बैठकर न केवल केक काटती दिख रही हैं, बल्कि स्टंट भी कर रही हैं। वीडियो सरगवां पैलेस होटल, अंबिकापुर में शूट किया गया बताया गया है।
यह गाड़ी डीएसपी की निजी है, लेकिन उस पर नीली बत्ती और पुलिस की छवि का दुरुपयोग स्पष्ट देखा जा सकता है। वीडियो में महिलाएं गाड़ी की बोनट पर खतरनाक ढंग से बैठकर स्टंट करती दिखती हैं, जिससे सुरक्षा मानकों और सरकारी प्रतीकों के सम्मान पर प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं।
पुलिस कार्रवाई पर भी उठे सवाल
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना सामने आने के बाद पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि किसे आरोपी बनाया गया और कार्रवाई की दिशा क्या रही। पुलिस की इस कार्रवाई को नाम मात्र की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
हाईकोर्ट की सख्ती
हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि वायरल वीडियो और रिपोर्ट्स के बाद राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण शपथपत्र सहित प्रस्तुत किया जाए। मुख्य सचिव को इस संबंध में लिखित जवाब देना अनिवार्य किया गया है।