भिलाई से इंटरनेशनल सायबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़, 09 आरोपी गिरफ्तार

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भिलाई से अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ — 9 आरोपी गिरफ्तार, ₹13 लाख से अधिक का सामान जब्त

भिलाई (छत्तीसगढ़): दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो अमेरिका और कनाडा के नागरिकों को निशाना बनाकर ऑनलाइन ठगी कर रहा था। गिरोह का संचालन दिल्ली, फरीदाबाद और मेघालय के सदस्यों द्वारा किया जा रहा था, जो भिलाई के एक किराए के मकान में कॉल सेंटर स्थापित कर इस संगठित अपराध को अंजाम दे रहे थे।


गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई

5 जुलाई को मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के बाद नगर पुलिस अधीक्षक, भिलाई नगर के नेतृत्व में सुपेला थाना और स्मृतिनगर चौकी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चौहान टाउन स्थित बी/2 मकान में दबिश दी। मौके से छह पुरुष और दो महिलाओं को हिरासत में लिया गया, जबकि गिरोह का मुख्य सरगना अर्जुन शर्मा को होटल बेल से पकड़ा गया।


साइबर ठगी का तरीका

गिरोह फर्जी ई-सिम, वायरस लिंक और अंतरराष्ट्रीय फोन नंबरों के माध्यम से अमेरिका व कनाडा के नागरिकों के सिस्टम में बग भेजता था। इसके बाद सिस्टम सुधारने के नाम पर उनसे 80 से 200 डॉलर की मांग की जाती थी। भुगतान ई-वॉलेट और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए कराया जाता और संपर्क के लिए टेलीग्राम ऐप का उपयोग होता था। भारत में डॉलर को हवाला नेटवर्क के माध्यम से रुपये में बदलकर वितरित किया जाता था।


मुख्य सरगना: अर्जुन शर्मा

फरीदाबाद (हरियाणा) निवासी अर्जुन शर्मा (23) इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है। वह पीड़ितों से डॉलर में भुगतान करवाकर उन्हें सम्यक नामक साथी के ई-वॉलेट में ट्रांसफर कराता था, जिसे बाद में क्रिप्टो करेंसी के जरिए भारत भेजा जाता था। गिरोह के सदस्य मासिक ₹25,000 से ₹30,000 की सैलरी पर काम कर रहे थे।


गिरफ्तार आरोपी:

  1. संतोष थापा (24) – ईस्ट खासी हिल्स, शिलॉन्ग
  2. मुकेश नाथ (24) – शिलॉन्ग
  3. विवेक देव (24) – शिलॉन्ग
  4. विशाल कर (26) – शिलॉन्ग
  5. अनिश आर्यन (29) – भागलपुर, बिहार
  6. अर्जुन शर्मा (23) – फरीदाबाद, हरियाणा
  7. अमित कुमार सिंह (30) – दिल्ली
  8. पियाली देव (24) – शिलॉन्ग
  9. रिया राय (27) – स्मृतिनगर, दुर्ग

कानूनी कार्रवाई जारी

सुपेला थाना में अपराध क्रमांक 783/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 318(4), 336(3), 61(2) BNS, आईटी एक्ट की धारा 66(D) और 42(2) TC एक्ट, 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी अर्जुन शर्मा को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सहयोगियों की तलाश में लगातार कार्रवाई कर रही है।

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